सभी पेट्रोल पंप पर मुफ्त मिलेगी ये सुविधाएं, मैनेजर आनाकानी करे तो इस नंबर पर करे शिकायत Petrol Pump Facility

Petrol Pump Facility: अक्सर लोग पेट्रोल पंप सिर्फ पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए ही जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वहां कई जरूरी सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं, जिन्हें लेकर अब प्रशासन भी सख्त हो गया है . फर्रुखाबाद के जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंपों पर कुछ बुनियादी सुविधाएं ग्राहकों को मुफ्त देना अनिवार्य है, और इसमें लापरवाही पर अब कड़ी कार्रवाई होगी .

शौचालय, पीने का पानी और हवा भरवाना – सब फ्री है

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि फर्रुखाबाद जिले के सभी 85 पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए शौचालय, पीने का पानी और टायर में फ्री हवा भरने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए .

  • टायर में फ्री हवा भरवाने के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता .
  • पानी पीने के लिए आरओ या वाटर कूलर की सुविधा होनी चाहिए .
  • बाथरूम भी पूरी तरह फ्री और साफ-सुथरे होने चाहिए .
  • अगर कोई पंप इन सुविधाओं से इंकार करे तो शिफ्ट मैनेजर या संबंधित अधिकारी से शिकायत की जा सकती है .

इमरजेंसी में फ्री कॉल और फर्स्ट एड की सुविधा

अगर आप किसी आपात स्थिति में हैं, तो पेट्रोल पंप से आप फ्री कॉल कर सकते हैं . यह सुविधा पंप मालिक की ओर से दी जाती है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता . साथ ही, पंप पर फर्स्ट एड बॉक्स भी होना जरूरी है जिसमें प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण जैसे मरहम, पट्टी और दवाइयां मौजूद होती हैं .
हालांकि, इस्तेमाल से पहले दवाइयों की एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें .

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फायर सेफ्टी और आपातकालीन उपकरण भी जरूरी

पेट्रोल पंप पर आग लगने की स्थिति में फायर सेफ्टी डिवाइस होना अनिवार्य है . फायर एक्सटिंगुइशर सहित अन्य उपकरण पंप पर उपलब्ध होने चाहिए, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके .
इसके अलावा, पंप मालिक का नाम, कंपनी का नाम और संपर्क नंबर भी डिस्प्ले होना जरूरी है, जिससे किसी भी शिकायत या जरूरत के समय संपर्क किया जा सके .

बिल की अनिवार्यता और गड़बड़ी की स्थिति में उपयोग

पेट्रोल या डीजल भरवाने के बाद बिल देना अनिवार्य है . अगर किसी ग्राहक को ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी लगती है, तो उस बिल के आधार पर वह अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और सुधार की मांग कर सकता है .

सुविधा में कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई पेट्रोल पंप तीन बार अनियमितता का दोषी पाया जाता है, तो

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  • उस पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा
  • साथ ही 45 दिनों के लिए आपूर्ति और बिक्री निलंबित कर दी जाएगी .
  • दिव्यांगजन और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था अनिवार्य
    सभी पंपों पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:
  • पुरुष, महिला और दिव्यांगजन के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालय हों
  • रैंप, रनिंग वाटर, और साफ-सफाई की पूरी व्यवस्था हो
  • स्वच्छता कर्मचारियों की सूची और मोबाइल नंबर भी शौचालय के बाहर प्रदर्शित किए जाएं
  • शौचालय पर ताला नहीं लगना चाहिए, ताकि आम नागरिक इनका आसानी से उपयोग कर सकें

साफ-सफाई पर मिलेगा फीडबैक का मौका

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल पंप ऑपरेटिंग कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे आम नागरिकों से शौचालय स्वच्छता पर फीडबैक लेने की प्रक्रिया भी विकसित करें .
यह पहल सार्वजनिक सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है .

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