NHAI New Rule: अगर आप भी टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा समय लगने या 100 मीटर से लंबी कतार होने पर टोल टैक्स न देने के नियम का हवाला देते थे, तो अब सावधान हो जाइए. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस नियम को पूरी तरह खत्म कर दिया है. अब टोल प्लाजा पर चाहे जितनी भी भीड़ हो या देरी हो, सभी को टैक्स चुकाना होगा.
पुराना नियम क्या था और अब क्या बदला?
वर्ष 2021 में NHAI ने एक नीति लागू की थी, जिसके तहत अगर टोल प्लाजा पर गाड़ियों की कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी होती थी, तो उस स्थिति में चालकों को टोल टैक्स में छूट दी जाती थी.
लेकिन अब NHAI ने इस ‘फ्री फ्लो पॉलिसी’ को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, यानी अब किसी भी टोल प्लाजा पर लाइन लंबी होने या देरी होने पर भी टोल टैक्स देना अनिवार्य होगा.
क्यों लिया गया यह फैसला?
NHAI ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि पुराना नियम केवल 2021 में बने टोल प्लाजा पर ही लागू था. इससे देशभर के टोल प्लाजा पर भ्रम की स्थिति बन रही थी. लोग टोल कर्मियों से बहस करने लगे थे कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए नए नियम का उद्देश्य इन विवादों को खत्म करना है
अब यह स्पष्ट है कि हर वाहन चालक को टोल प्लाजा पर टैक्स देना होगा, चाहे स्थिति कुछ भी हो.
किन लोगों को टोल टैक्स से मिलती है छूट?
हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों को अब भी टोल टैक्स में छूट मिलती है. ये लोग हैं:
- भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
- देश के प्रधानमंत्री
- राज्यों के राज्यपाल
- मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायधीश
- लोकसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री
- इन सभी को देश में कहीं भी टोल टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि उन्हें विशेष सरकारी छूट मिलती है.
आम नागरिकों को क्या करना होगा?
- आम लोगों के लिए अब कोई छूट नहीं है, चाहे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक कितना भी हो.
- Fastag से टोल टैक्स अपने-आप कटेगा
- बहस या झगड़े की स्थिति से बचें
- अगर कोई तकनीकी समस्या हो, तो टोल हेल्पलाइन या NHAI शिकायत पोर्टल का सहारा लें
- क्या Fastag से कोई फर्क पड़ेगा?
- Fastag की अनिवार्यता पहले से लागू है, लेकिन नई नीति के चलते अब यह स्पष्ट है कि:
- Fastag लगा वाहन भी देरी पर छूट का हकदार नहीं होगा
- सभी टोल पर समान नियम लागू होंगे
- Fastag से स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा